"सेबी के परिपत्र (02 जुलाई, 2025) के अनुसार, केवल उन शेयर स्थानांतरण पत्रों को फिर से जमा करने के लिए एक विशेष समय दिया गया है, जिन्हें 1 अप्रैल 2019 से पहले जमा किया गया था और जिन्हें दस्तावेज़ या प्रक्रिया में कमी या किसी अन्य कारण से अस्वीकार कर दिया गया था/वापस कर दिया गया था/ पूरा नहीं किया गया था। यह विशेष समय 6 जनवरी 2026 तक रहेगा। सभी सही दस्तावेज़ कंपनी/ आरटीए के पास 6 जनवरी 2026 तक जमा होने चाहिए। इसके बाद किसी भी दस्तावेज़ को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस दौरान जो शेयर फिर से स्थानांतरण के लिए जमा किए जाएंगे, उन्हें केवल डिमैट खाते में ही जारी किया जाएगा, बशर्ते सभी आवश्यक प्रक्रिया पूरी हो।"
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